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प्रदेश सरकार का यह फैसला असंवैधानिक – सुनील सिंह

’पंचायत चुनाव लड़ने के लिए बच्चों की बाध्यता का विरोध करेगा- लोकदल’

लखनऊ। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में दो बच्चों का यह कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। ऐसे सिर्फ पंचायतों में ना थोपा जाय। ग्राम प्रधान, सरकार के इस फैसले के खिलाफ मुखर हो गए हैं।

श्री सिंह का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यह फैसला न्यायौचित नहीं है। सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों का नियम लागू कर दिया है। यानि अब जिनके दो से अधिक बच्चे हैं वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ ही चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता भी तय की गई है।

सरकार के इस फैसले से लंबे समय से पंचायतों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों के सपनों पर पानी फिर गया है। गांव स्तर से फैसले का विरोध होना भी शुरू हो गया है। खुद भाजपा से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों को भी यह फैसला रास नहीं आ रहा है।

फैसले के विरोध में न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सरकार ने पंचायतों के लिए जो फैसला लागू किया है उससे छलावा महसूस कर रहा हूं।

कहा कि वह खुद कानून के दायरे में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस कानून से पंचायतों में लंबे से काम कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। इसलिए फैसले की निंदा करता हूं। कहा कि लोकतंत्र में दो बच्चों का यह कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। ऐसे सिर्फ पंचायतों में ना थोपा जाय।