dd24news/सुल्तानपुर
थाना अखण्डनगर
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के निर्देशन मे वाछिँत अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये गये अभियान के तहत थाना अखण्डनगर क्षेत्र मे दिनांक 05/11/18 को नीलेश यादव की विघावती इण्टर कालेज थाना अखण्डनगर के सामने गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त आलोक कुमार सिंह पुत्र मनोज कुमार नि0 पतजु पहाडपुर थाना अखण्डनगर को थानाध्यक्ष अखण्डनगर व पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।
नाम पता अभियुक्त 1. आलोक कुमार सिंह पुत्र मनोज कुमार नि0 पतजु पहाडपुर थाना अखण्डनगर
मु0अ0स0-182/18 धारा 302 भ0द0वि0।
थाना घम्मौर
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के निर्देशन मे वाछिँत अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये गये अभियान के तहत थाना धम्मौर मे अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतुस 315 बोर के साथ अभियुक्त राजेश कुमार कोरी पुत्र बाबूलाल कोरी नि0 अमैया माफी थाना धम्मौर सुलतानपुर को नदी पुल के पास ग्राम हारीपुर से गिरफ्तार कर चालान किया गया ।
मु0अ0स0 267/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ।
बरामदगी-01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतुस ।
थाना मोतिगरपुर
1.पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के निर्देशन मे वाछिँत/वारण्टी अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये गये अभियान के तहत थाना मोतिगरपुर मे एसिड अटैक कर के पवन सिंह पुत्र मनोराज सिंह नि0 डोमनपुर को बुरी तरह से जख्मी करने वाली महिला अभियुक्ता वाछिँत चल रही थी अभियुक्ता ललिता विश्वकर्मा पुत्री जियालाल नि0डोमनपुर थाना मोतिगरपुर को मोतिगरपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । मु0अ0स0 131/18 धारा 326 ए ।
2. पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर के निर्देशन में छूटे/शातिर/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तो के सत्यापन के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना अखण्डनगर में 02 अभियुक्तो सत्यापन किया गया और हिस्ट्रीशीटर रानु उपाध्याय को 151 सी.आर.पी.सी. के तहत चालान किया गया ।
थाना चाँदा
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के निर्देशन मे वाछिँत/वारण्टी अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये गये अभियान के तहत थाना चाँदा मे चाँदा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गोकशी कर रहे अभियुक्तो को तातोमुरैनी गांव से अभियुक्त 1.भोलू उर्फ़ इरशाद पुत्र रफीक खाँ 2.शोएब पुत्र अख्तर 3. इतुल पत्नी भोलू निवासी गण तातोमुरैनी थाना चांदा सुल्तानपुर के घर से चौकी प्रभारी गारवपुर सुनील कुमार पाण्डेय हेड़ कांस्टेबल रमापति यादव व महिला आरक्षी बालजती ने छापा मारकर 50 किलो गोवंश मांस 01 राशि गोवंशी चमड़ा मय तराजू बाट सहित बरामद किया और गिरफ्तार अभियुक्तो को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। मु.अ.सं 444/18 धारा 3/5A/8 ऊ0 प्र0 गोवध निवारण अधिनियम।