लेखपालों की हड़ताल पर लगा 06 माह का प्रतिबंध

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हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों के विरुद्ध लगेगा एस्मा

लखनऊ। प्रदेश की जनता के हितों एवं प्रदत्त अत्यावश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने में हड़ताल से उत्पन्न हो रही बाधाओं को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व लेखपालों की हड़ताल में आगामी 06 माह के लिये प्रतिबंध लगाते हुये हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों के विरुद्ध एस्मा के तहत कार्रवाई कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-30 का सन् 1966) की धारा-03 की उपधारा-01 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये आगामी 06 माह की अवधि के लिये राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश के लेखपाल सेवा में हड़ताल को निषिद्ध करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि निर्गत आदेशों का अनुपालन न करने वाले कर्मियों के विरुद्ध एस्मा के तहत कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि हड़ताल पर जाने वाले लेखपालों के विरुद्ध बगैर वारंट निर्गत कराये गिरफ्तारी, निलम्बन एवं 06 माह की जेल तथा आर्थिक दण्ड भी अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करायी जा सकती है।

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